संविधान का 106वां संशोधन: नारी शक्ति वंदन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 29 सितम्बर को संविधान के 128वें संशोधन विधेयक (128th Constitutional Amendment Bill) 2023 को मंजूरी दे दी. संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) ने हाल ही में संविधान इस संशोधन विधेयक को पारित किया था.

राष्‍ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है. इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्‍य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं.

मुख्य बिन्दु

  • नए संसद भवन में पारित होने वाला यह पहला विधेयक है. राज्यसभा में यह विधेयक सभी सदस्यों के समर्थन से पारित हुआ था. लोकसभा में दो सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों ने समर्थन दिया था. इस विधेयक को पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत आवश्यक था.
  • इस विधेयक का नाम ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ (Nari Shakti Vandan Bill) दिया गया था. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक, अधिनियम (Nari Shakti Vandan Act) का रूप ले लिया है.
  • इससे पहले भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके थे. यह भारतीय संविधान का 106वां संशोधन (106th Constitutional Amendment) होगा. 106वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है.
  • नया अनुच्छेद प्रभावी होने के बाद 15 वर्षों की अवधि के लिए लोकसभा (330A), राज्य विधानसभाओं (332A) और दिल्ली विधान सभा (239AA) में एक तिहाई (33 प्रतिशत) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा. आरक्षण की अवधि संसद द्वारा और आगे बढ़ाई जा सकेगी.
  • इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा. जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा.
  • इस अधिनियम के तहत जनगणना के आधार पर, परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी.
  • अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मौजूदा कोटे के अन्‍दर इन जातियों की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण भी दिया गया है.
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