चुनाव अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति लेनी होगी

मुख्य चुनाव अधिकारियों और संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी स्‍तर के अन्‍य अधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने से पहले राज्य सरकारों को निर्वाचन आयोग की पूर्वानुमति लेनी होगी.

निर्णय के मुख्य बिंदु

  • उन चुनाव अधिकारियों के सेवाकाल में और उनके द्वारा कराए गए पिछले चुनाव के एक वर्ष के भीतर उनके खिलाफ किसी भी अनुशासनिक कार्रवाई के लिए यह पूर्वानुमति आवश्यक होगा.
  • आयोग ने यह निर्देश भी दिया है कि मुख्य चुनाव अधिकारी के लिए वाहन, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं में भी कोई कटौती न की जाए ताकि वे अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से निर्वाह कर सकें.
  • भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस सिलसिले में कैबिनेट सचिव, राज्यों के मुख्य सचिवों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव तथा सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखा है.
  • आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें मुख्य चुनाव अधिकारियों और उनके कार्यालय में कार्यरत कुछ अन्य अधिकारियों को चुनाव समाप्त होने के बाद प्रताड़ित किया गया है.
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