संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, जानिए संवैधानिक तथ्य
18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है. इसकी घोषणा संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 31 अगस्त को की थी.
यह मौजूदा 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा. इस सत्र के दौरान पांच बैठकें होंगी. फिलहाल, सरकार ने ताजा सत्र बुलाने को लेकर एजेंडा साफ नहीं किया है.
संसद का विशेष सत्र: एक दृष्टि
- भारतीय संसद की तीन हिस्से हैं- राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा. राष्ट्रपति, दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) की दैनिक कार्यवाही का राष्ट्रपति हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास सदनों को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार होता है.
- संसद का सत्र बुलाने का फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति करती है, जिसे राष्ट्रपति औपचारिक रूप देते हैं.
- फिलहाल, भारत में संसद के तीन पारंपरिक सत्र होते हैं. इनमें बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं.
- संविधान में कहा गया है कि अनुच्छेद 85 के तहत साल में कम से कम दो बार संसद की बैठक होनी चाहिए. साथ ही दोनों बैठकों के बीच 6 महीनों से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए.