लोकसभा ने ‘खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020’ को मंजूरी दी

लोकसभा ने 6 मार्च को ‘खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020’ को मंजूरी दे दी. इस विदेहेयक में कोयला खदानों के पट्टे संबंधी नियमों एवं आवंटन संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है. कोयला एवं खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया था. यह विधेयक संसद से पारित होने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा. यह अध्यादेश जनवरी 2020 में जारी किया गया था.

इस विधेयक के माध्यम से ‘खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम 1957’ और ‘कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015’ में संशोधन का प्रावधान किया गया है.

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क और क्रोमाइट अयस्क की 334 खानों की बाबत खनन पट्टे 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रहे हैं जिससे 46 गैर-प्रतिबद्ध खान कार्यरत हैं.