आंध्र प्रदेश विधानसभा ने ‘आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक, 2019’ पारित किया

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 13 दिसम्बर को ‘आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक, 2019’ (आंध्र प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2019) पारित किया. इस कानून के तहत दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को 21 दिनों के अंदर ट्रायल पूरा कर मौत की सजा देने का प्रावधान है. मौजूदा समयसीमा को मौजूदा चार महीना है.

इस कानून के अनुसार ऐसे मामलों में जहां संज्ञान लेने लायक साक्ष्य उपलब्ध हों, उसकी जांच सात दिनों में और ट्रायल को 14 कार्यदिवसों में पूरा करना होगा. इस कानून में भारतीय दंड संहिता की धारा 354(e) और 354(f) को भी रखा गया है. 354 (f) धारा में बाल यौन शोषण के दोषियों के लिए 10 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान है.