राजस्थान विधानसभा ने 5 अगस्त को ‘राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक 2019’ को पारित किया. यह विधेयक मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा की गयी हिंसा) की घटनाओं पर रोकथाम के लिए लाया गया है. विधानसभा ने इस विधेयक को एक विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया. इस विधेयक के तहत मॉब लिंचिंग की घटनाओं में पीड़ित की मौत पर दोषी को कठोर आजीवन कारावास और एक से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2019-08-06 23:21:292019-09-01 12:57:36मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोकथाम के लिए राजस्थान विधानसभा में विधेयक पारित