RBI ने मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गोवा स्थित मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड  (Madgaum Urban Cooperative Bank Co. Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बैंक की वित्तीय स्थिति और वर्तमान जमा कर्ताओं को पूरा भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं होने के कारण इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है.

मुख्य बिंदु

  • RBI के अनुसार मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है. वह बैंक नियमन कानून, 1949 के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रही है. RBI के मुताबिक गोवा के ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से भी बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.
  • रिजर्व बैंक ने कहा कि लगभग 99 फीसदी जमा कर्ताओं की जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से प्राप्त हो जाएगी. बैंक का जमा कर्ता पांच लाख रुपए तक की अपनी जमाराशि का बीमा दावा हासिल करने का हकदार होगा. अगर रकम इससे ज्यादा है, तब भी डिपॉजिटर को 5 लाख तक की ही बीमा राशि मिलेगी.
  • हाल ही में सरकार ने ग्राहकों को 90 दिन के भीतर बीमा की रकम देने को मंजूरी दी थी. इस बदलाव के बाद उन जमा कर्ताओं को राहत मिलेगी, जिनकी रकम किसी न किसी वजह से बंद या लाइसेंस रद्द किए गए बैंकों में फंस जाती है.
लेटेस्ट कर्रेंट अफेयर्स 〉