सरकार ने ड्रोन उडानें संबंधी नये नियम जारी किये

केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को ड्रोन उडानें संबंधी नये नियम जारी किये. इसके अनुसार कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे और व्यापार के अनुकूल नियामक संस्था “मानव रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद” की स्थापना की जाएगी.

मुख्य बिंदु

  • नये नियमों के अनुसार हवाई अड्डे की परिधि से येलो जोन क्षेत्र को 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया है.
  • हवाईअड्डे के आसपास ग्रीन जोन में आठ से बारह किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
  • ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों में भारी पेलोड ले जाने की क्षमता को 300 से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है. ड्रोन उडानों की अनुमति की संख्या घटाकर 25 से 5 कर दी गई है.
  • ड्रोन के ट्रांसफर और डी-रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित प्रक्रिया आसान की गई है. ड्रोन नियम, 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना घटाकर 1 लाख रुपए किया गया है. विदेश व्यापार महानिदेशालय ड्रोन के आयात को नियंत्रित करेगा.
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