भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण विधेयक 2021 संसद में पारित

राज्यसभा ने 4 अगस्त को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक (Airports Economic Regulatory Authority of India Amendment Bill), 2021 पारित कर दिया. इससे पहले 29 जुलाई को लोकसभा में यह बिल पास हुआ था. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अधिनियम का रूप लेगा.

विधेयक के मुख्य बिंदु

  • यह विधेयक केंद्र सरकार के परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम (asset monetisation programme) के तहत छोटे हवाई अड्डों के निजीकरण की सरकार की योजना का समर्थन करता है.
  • यह छोटे हवाई अड्डों के विकास में उत्प्रेरक साबित होगा और दूर-दराज के इलाको में हवाई संपर्क को बढ़ाने में मदद करेगा.
  • विधेयक ‘प्रमुख हवाईअड्डे’ की परिभाषा में संशोधन करके ‘हवाई अड्डों के समूह’ के शुल्क निर्धारण की अनुमति देता है.
  • यह विधेयक सिंगल एयरपोर्ट के लिए टैरिफ के संबंध में कानून के प्रावधानों में संशोधन करता है. इस विधेयक का उद्देश्य न केवल हवाई यात्रियों की संख्या को तेजी से बढ़ाने का है बल्कि मुनाफा कमाने वाले हवाई अड्डों को विकसित करना है.
  • इन हवाई अड्डों से AAI द्वारा अर्जित राजस्व का उपयोग टियर-II और टियर-III शहरों में हवाई अड्डों के विकास के लिए किया जाएगा.
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