जम्मू-कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया गया

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया है. इस संशोधन के बाद अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में अपने घर या कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है. हालांकि खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी.

5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35-A के प्रावधान खत्म होने के बाद यह संशोधन किया गया है. अगस्त 2019 से पहले जम्मू-कश्मीर की एक अपनी अलग संवैधानिक व्यवस्था थी. उसके तहत जम्मू-कश्मीर के सिर्फ स्थायी नागरिकों (जिनके पास राज्य का स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र हो) को ही जमीन खरीदने की अनुमति थी. संशोधन के बाद नागरिकता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता सिर्फ कृषि भूमि की खरीद के लिए होगी.

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