मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम (Panchayat Extension to Scheduled Areas (PESA) Act) लागू कर दिया है. इसका उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी से जनजातीय लोगों को शोषण से बचाना है.

पेसा अधिनियम: मुख्य बिन्दु

  • पेसा अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में विशेष अधिकार देता है.
  • पेसा अधिनियम का उद्देश्य भारतीय संविधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करना है.
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के शहडोल में एक कार्यक्रम में इसकी औपचारिक घोषणा की थी. उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस अधिनियम का उपयोग जनजातीय समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया जाएगा.
  • मध्यप्रदेश यह कानून लागू करने वाला देश का सातवां राज्य बन चुका है. इससे पहले हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र ने यह कानून बनाया था.
  • इस कानून का उद्देश्य जनजातीय समाज को स्वशासन प्रदान करने के साथ ही ग्रामसभाओं को सभी गतिविधियों का मुख्य केन्द्र बनाना है.
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