किशोर न्‍याय-बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित

राज्‍यसभा में ने 28  जुलाई को किशोर न्‍याय – बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक (Juvenile Justice Care & Protection of Children Amendment Bill)  2021 पारित कर दिया. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक अधिनियम का रूप लेगा.

किशोर न्‍याय-बाल देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक: मुख्य बिंदु

  • यह विधेयक किशोर न्‍याय – बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन के लिए लाया गया था. इस विधेयक में बच्‍चों को न्‍याय और सहायता देने के प्रावधान किए गए है.
  • मामलों को जल्‍द निपटाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में अपर जिला मजिस्‍ट्रेट सहित जिला मजिस्‍ट्रेट को दत्तकग्रहण आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है.
  • इस विधेयक में बाल कल्‍याण समिति के सदस्‍यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों को परिभाषित करने और पहले से अपरिभाषित अपराधों को गंभीर अपराधों की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान किया गया है.
  • इस अधिनियम में कहा गया है कि केवल दीवानी अदालत द्वारा गोद लेने का आदेश जारी करने पर ही बच्चे को गोद लेना फाइनल हो जाता है.
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