राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य
सरकार ने 16 फरवरी से राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग (FASTag) अनिवार्य कर दिया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियम-2008 के अनुसार बिना समुचित फास्टैग के किसी टोल प्लाजा के फास्टैग लेन में प्रवेश करने पर वाहन को निर्धारित शुल्क की दोगुना राशि का भुगतान करना होगा.
फास्टैग क्या है?
फास्टैग एक RFID टैग है जिसे डिजिटल माध्यम से भुगतान के लिए जोड़ा गया है. इस टैग को किसी वाहन के विंडस्क्रीन पर आसानी से चिपकाया जा सकता है. जब कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो RFID रीडर वाहन के फास्टैग को पढ़ लेता है और टोल शुल्क फास्टैग से जुड़े खाते अथवा प्रीपेड वॉलेट से अपने आप ही कट जाता है.