लोकसभा ने 26 जुलाई को वन-संरक्षण संशोधन विधेयक (Forest Conservation Act) 2023 पारित किया था. यह विधेयक वन-संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन के बारे में है. इसमें कुछ विशेष प्रकार की भूमि को अधिनियम के दायरे से बाहर करने का प्रावधान है.
वन-संरक्षण संशोधन विधेयक: मुख्य बिन्दु
यह विधेयक के तहत भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास सड़कों, रेलवे लाइनों या दूसरी रणनीतिक परियोजनाओं के लिए जंगलों के हस्तांतरण को वन मंजूरी की जरूरत नहीं होगी.
अगर हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि 10 हेक्टेयर तक ही है, तो सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण से जुड़ी नॉन-लीनियर परियोजनाओं को भी इसके तहत छूट दी जाएगी.
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे या सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए पांच हेक्टेयर तक भूमि के हस्तांतरण से जुड़ी परियोजनाएं वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में नहीं आएंगी.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2023-07-27 15:50:262023-07-29 13:59:44लोकसभा ने वन-संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया