असम, नगालैंड और मणिपुर के AFSPA क्षेत्रों में कमी की गयी, जानिए AFSPA क्‍या है

भारत सरकार ने पूर्वोत्‍तर के असम, नगालैंड और मणिपुर में AFSPA (आर्म्‍ड फोर्सेज स्‍पेशल पावर्स ऐक्‍ट) के तहत आने वाले क्षेत्रों में कमी की गयी है. दशकों बाद भारत सरकार ने पूर्वोत्‍तर में ‘अशांत क्षेत्र’ का दायरा कम किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च को इस फैसले की जानकारी दी थी.

इससे एक दिन पहले ही, असम और मेघालय ने अपने सीमा विवाद सुलझने की दिशा में समझौता किया था. दोनों राज्य 885 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं. इनके बीच 12 जगहों को लेकर सीमा विवाद था.

AFSPA क्‍या है?

  • AFSPA का पूरा नाम The Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 है. 11 सितंबर, 1958 को AFSPA लागू हुआ था. केंद्र सरकार या राज्‍यपाल पूरे राज्‍य या उसके किसी हिस्‍से में AFSPA लागू कर सकते हैं.
  • शुरू में यह पूर्वोत्तर और पंजाब के उन क्षेत्रों में लगाया गया था, जिनको ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया गया था. इनमें से ज्यादातर ‘अशांत क्षेत्र’ की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार से सटी थीं.
  • सितंबर 2017 तक मेघालय के करीब 40 फीसदी हिस्से में AFSPA लागू था. बाद में गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने मेघालय से AFSPA को पूरी तरह वापस लेने का फैसला किया.
  • AFSPA के जरिए सुरक्षा बलों को कई खास अधिकार दिए गये हैं. इसके तहत सुरक्षा बलों को कानून के खिलाफ जाने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने, सर्च और गिरफ्तारी का अधिकार है. AFSPA के तहत किसी तरह की कार्रवाई करने पर सैनिकों के खिलाफ न मुकदमा चलाया जा सकता है औ न किसी तरह की कानूनी कार्यवाही की जा सकती है.