संसद ने बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पारित किया
संसद ने 2 दिसम्बर को बांध सुरक्षा विधेयक (Dam Safety Bill) 2019 पारित किया. केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया था. इस विधेयक का उद्देश्य बांध सुरक्षा का नियम जारी करना है.
- विधेयक में विशिष्ट बांध की सुरक्षा के लिए निगरानी, निरीक्षण, काम-काज और रख-रखाव का प्रावधान है. इससे बांधों के सुरक्षित संचालन के लिए संस्थागत ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी.
- देश में 90 प्रतिशत बांध अंतराज्यीय नदियों पर बने हैं और उनकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है. बांध के नुकसान से बड़े जान-माल की हानि हो सकती है.
- इस विधेयक में दो राष्ट्रीय निकाय- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है. बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति नीतियां तैयार करेगी और बांध सुरक्षा से संबंधित नियमों की सिफारिश करेगी. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण राष्ट्रीय समिति द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करेगा.
- इस विधेयक में दो राज्य निकाय भी होंगे. वे बांध सुरक्षा और राज्य बांध सुरक्षा प्राधिकरण पर राज्य समिति हैं. इन समितियों और प्राधिकरणों के कार्य राज्य स्तर पर सीमित हैं और वे राष्ट्रीय समितियों और प्राधिकरणों के समान कार्य करेंगे.