न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना ने 24 अप्रैल को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ग्रहण की. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई. जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा.

मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी थी.

एनवी रमन्ना
एनवी रमन्ना का पूरा नाम नाथुलापति वेंकट रमन्ना है. उन्हें 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था. जून 2000 में जस्टिस रमन्ना आंध प्रदेश हाईकोर्ट के स्थायी जज के तौर पर नियुक्त हुए थे. सितंबर 2013 में वो दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे.

भारत के मुख्य न्यायाधीश: एक दृष्टि

भारत का मुख्य न्यायधीश (Chief Justice of India) भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है. भारत में अब तक कुल 48 (वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित) न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है. न्यायमूर्ति श्री एचजे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं. वहीं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं.

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 मासिक और न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 मासिक है. इनके लिए वेतन संसद तय करती है जो कि संचित निधि से पारित होती है. न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है.