मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019, 1 सितम्बर से लागू हुआ
मोटर वाहन (संशोधन) कानून 2019 (Motor Vehicles Amendment Act, 2019) के संशोधित प्रावधान 1 सितम्बर से लागू हो गया. इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड बढ़ाया गया है. इस विधेयक को हाल ही में संसद के दोनों सदनों से पारित किया था.
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019: एक दृष्टि
लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है. सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाने पर अब सौ रुपये की जगह एक हजार रुपये भरने होंगे. लापरवाही से तेज गाड़ी चलाने पर एक हजार की जगह पांच हजार रुपये का दंड भरना होगा. शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये भरने होंगे. बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. बीमा की प्रति के बिना वाहन चलाने पर दो हजार रुपये भरने होंगे. किशोर के गाड़ी चलाने पर उसके अभिभावक और वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा. इसके लिए 25 हजार रुपये आर्थिक दंड के साथ तीन वर्ष के कारावास की सजा होगी. हेलमैट के बगैर दोपहिया वाहन चलाने पर पहली बार पांच सौ रुपये और दोबारा ऐसा करने पर डेढ़ हजार रुपये का आर्थिक दंड देना होगा और दुपहिया वाहन पर तीन सवारी ले जाने पर सौ रुपये की जगह पांच सौ रुपये भरने होंगे.
स्विटजरलैंड के बैंकों में भारतीयों के खातों की जानकारी भारतीय अधिकारिय़ों से साँझा की जायेगी
भारत और स्विटजरलैंड के बीच हुए समझौते के अनुसार स्विटजरलैंड के बैंकों में भारतीयों के वित्तीय खातों की जानकारी 1 सितम्बर 2019 से कर अधिकारिय़ों को उपलब्ध हो जायेगी. काले धन के खिलाफ सरकार की लड़ाई में यह महत्वपूर्ण कदम होगा और इससे स्विस बैंक की गोपनीयता के युग का अंत हो जायेगा. भारत को स्विट्जरलैंड में भारतीय नागरिकों के सभी वित्तीय खातों के संदर्भ में वर्ष 2018 की जानकारी प्राप्त होगी.
भारत और स्विट्जरलैंड के कर अधिकारियों के बीच बैठक
भारत और स्विट्जरलैंड के कर अधिकारियों के बीच 29-30 अगस्त को नई दिल्ली में बैठक हुई. इस बैठक में दोनों पक्षों ने विशिष्ट मामलों में भारत के अनुरोध पर कर संबंधी सूचना साझा करने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया. स्विट्जरलैंड के अंतरराष्ट्रीय वित्त विभाग में कर प्रभाग के उपाध्यक्ष निकोला मारियो लूश्या (Nicolas Mario Luscher) के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने राजस्व सचिव एबी पांडेय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष पीसी मोदी ने इस बैठक में हिस्सा लिया. CBDT आयकर विभाग के लिए नीति निर्माण करता है.
मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र के कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 14वां सम्मेलन
भारत मरुस्थलीकरण और भूमि के बंजर होने की स्थिति की रोकथाम से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की संस्था (United Nations Convention to Combat Desertification- UNCCD) में शामिल विभिन्न देशों के 14वें सम्मेलन (कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP-14) की मेजबानी कर रहा है.
यह सम्मेलन 2 से 13 सितम्बर तक ग्रेटर नोयडा में आयोजित किया जा रहा है. इस सम्मेलन में 200 से अधिक देशों के तीन हजार से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. भारत दो वर्ष के लिए इस संगठन का मेजबान और अध्यक्ष है.
COP-14 सम्मेलन में भूमि क्षरण, कटाव और उसके बंजर होने की स्थिति से निपटने के बारे में विचार किया जायेगा.
सरकार का लक्ष्य 50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना
भारत सरकार का लक्ष्य 10 वर्षों के भीतर 50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना है. इसके लिए देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा.
UNCCD क्या है?
UNCCD भूमि के बंजर होने की स्थिति की रोकथाम से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की संस्था है. इसकी स्थापना 1994 में की गयी थी. इसके COP सत्र (कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज) का आयोजन प्रत्येक दो वर्ष में किया जाता है. पहला COP का आयोजन 1997 में इटली के रोम में किया गया था.