जन प्रतिनिधियों द्वारा वोट डालने के लिए रिश्वत मामले में फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च, 2024 को अपने ऐतिहासिक फैसले में रिश्वत लेकर वोट देने वाले सांसदों और विधायकों को कानूनी संरक्षण से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में पीवी नरसिम्हा राव के मामले में दिए अपने पिछले फैसले को पलट दिया.

मुख्य बिन्दु

  • सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद-105 या 194, सांसदों या विधायकों को संसदीय विशेषाधिकार के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं देता.
  • भारतीय संविधान में अनुच्छेद-105 संसद के (अनुच्छेद-194 राज्य विधानमंडलों के) विशेषाधिकारों को निर्दिष्ट करता है. इसके तहत संसद का कोई भी सदस्य, संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होता है.
  • यह फैसला CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सहमति से सुनाया है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायिका के किसी सदस्य द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है.