indus water treaty

भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंधु जल संधि निलंबित की

भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंधु जल संधि (IWT) निलंबित करने की घोषणा की है. यह निर्णय जम्मू-काश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुई आतंकी घटना के बाद लिया गया है.

क्या है सिंधु जल संधि?

  • सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ जल बंटवारा है. यह संधि 19 सितंबर 1960 को कराची में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान की उपस्थिति में हुए थे.
  • यह संधि सिंधु नदी और उसकी पाँच सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग और इससे संबंधित सूचना के आदान-प्रदान के निर्धारण के लिए किया गया था.
  • संधि के अनुसार पूर्वी नदियों – सतलुज, व्यास और रावि – पर पूर्ण नियंत्रण भारत को दिया गया था. जबकि पश्चिमी नदियों – सिंधु, झेलम और चिनाब – का जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया था.
  • वहीं पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को भी दिया गया था. जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी.
  • इसी संधि में सिंधु आयोग भी स्थापित किया गया. इस आयोग के तहत दोनों देशों के कमिश्नरों के बीच किसी भी विवादित मुद्दे पर बातचीत का प्रावधान है.
  • जब कोई एक देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे को उस पर कोई आपत्ति है तो पहला देश उसका जवाब देगा. इसके लिए दोनों पक्षों की बैठकें होंगी.