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दिव्यांगजन और 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक को डाक-मतपत्र से अपना वोट देने की अनुमति

निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर विधि और न्याय मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया है. इस संशोधन के बाद दिव्यांगजन और 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक अब अपना वोट डाक-मतपत्र से दे सकेंगे. ऐसे मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक जाकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत वोट देने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा.

संशोधित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति को नए फॉर्म 12D में आवेदन करना होगा. यह आवेदन-पत्र चुनाव अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर चुनाव अधिकारी तक पहुंच जाने चाहिए. आवेदन मिलने के बाद मतदाता को डाक मतपत्र जारी किया जाएगा. वोट दर्ज कराए जाने के बाद डाक मतपत्र निर्दिष्ट केंद्र में जमा कराए जाएंगे.