Tag Archive for: CVC

सुरेश एन पटेल ने CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की

सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) में सतर्कता आयुक्त के रूप में 29 अप्रैल को शपथ ग्रहण की. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने पटेल को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पद की शपथ दिलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने फरवरी 2020 में इस पद के लिये पटेल के नाम की सिफारिश की थी.

सुरेश एन पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशक का अनुभव है. पटेल CVC के बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ी मामलों के सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे.

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

  • केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है. यह सांविधिक दर्जा (statutory status) प्राप्त एक बहु-सदस्यीय संस्था है.
  • CVC में सुरेश एन पटेल का कार्यकाल दो साल से अधिक होगा और यह दिसंबर 2022 तक होगा. सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल चार साल का या 65 साल की आयु पूरी करने तक होता है.
  • टी एम भसीन के अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सतर्कता आयुक्त का पद जून 2019 से रिक्त था. पटेल की नियुक्ति के साथ CVC में अब सतर्कता आयुक्तों का कोई पद रिक्त नहीं रह गया है.
  • CVC में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (संजय कोठारी) और दो सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं. शरद कुमार एक अन्य सतर्कता आयुक्त हैं.

संजय कोठारी ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली

संजय कोठारी ने 25 अप्रैल को मुख्य सतर्कता आयुक्त (CVC) के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्‍हें पद की शपथ दिलाई. कोठारी का कार्यकाल जून 2021 तक होगा. CVC का पद जून 2019 में केवी चौधरी के सेवानिवृति के बाद से खाली था. कोठारी के नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने की थी.

संजय कोठारी हरियाणा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्‍ठ अधिकारी थे. 2016 में वे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सचिव पद से सेवानिवृत हुए थे. जुलाई 2017 में उन्हें राष्ट्रपति का सचिव बनाया गया था.

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

  • केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है. यह सांविधिक दर्जा (statutory status) प्राप्त एक बहु-सदस्यीय संस्था है.
  • इस आयोग की स्थापना सन् 1964 में की गयी थी. इसका गठन संथानम समिति की सिफारिश पर की गयी थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से सम्बन्धित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था.
  • संसद ने 2003 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पारित किया था. इस विधेयक में आयोग को वैधानिक दर्जा देने वाला कानून (सतर्कता आयोग अधिनियम) बनाया गया था. इस अधिनियम में आयोग के अधिकार एवं कार्य का विस्तार से उल्लेख किया गया है.

केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त

  • केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (Chief Vigilance Commissioner- CVC) जो कि अध्यक्ष होता है तथा दो अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं.
  • इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है. इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केन्द्रीय गृहमंत्री होते हैं.
  • इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो), तक होता है. अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं.