अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की बाल अधिकार आयुक्त, मारिया लावोवा-बेलोवा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
मुख्य बिन्दु
ICC ने यह गिरफ्तारी वारंट गैरकानूनी रूप से यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को रूस स्थानांतरित करने के कथित युद्ध अपराध के लिए जारी किया गया है. यह कदम रोम संविधि के अनुच्छेद 8(2)(A)(vii) और 8(2)(B)(viii) के तहत उठाया गया है.
ICC ने पुतिन पर रोम संविधि के अनुच्छेद 28 (B) के तहत इस तरह के कृत्यों को करने या अनुमति देने के लिए अपने प्रभावी अधिकार के तहत नागरिक और सैन्य अधीनस्थों पर ठीक से नियंत्रण करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है.
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC): एक दृष्टि
ICC का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है, और इसकी स्थापना 1998 की संधि के तहत हुई थी जिसे “रोम संविधि” (Rome Statute) कहा जाता है.
यह नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध इत्यादि पर जांच करता है.
वर्तमान में, ब्रिटेन, जापान, अफगानिस्तान और जर्मनी सहित 123 देश रोम संविधि के पक्षकार हैं. हालाँकि अमेरिका, भारत और चीन ने इस संधि की पुष्टि नहीं की है.
रूस ने अदालत के फैसले को “अमान्य और शून्य” पाया क्योंकि रूस ICC का सदस्य नहीं है. यह पहली बार है जब ICC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से एक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2023-03-22 18:37:212023-03-23 18:54:05अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया