उच्चतम न्यायालय ने विधायकों के निलंबन के महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव को खारिज किया
उच्चतम न्यायालय ने कथित रूप से अभद्र व्यवहार के लिए भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के निलंबन के महाराष्ट्र विधानसभा के प्रस्ताव को आज खारिज कर दिया. उच्चतम न्यायालय के अनुसार सत्रों से अलग विधायकों को निलंबित रखने का प्रस्ताव असंवैधानिक तथा अवैध है और यह विधानसभा की शक्तियों से परे है.
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की पीठ ने विधानसभा के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली 12 विधायकों की रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.