राजस्‍थान विधानसभा ने तम्‍बाकू उत्‍पाद-राजस्‍थान संशोधन, विधेयक पारित किया

राजस्‍थान विधानसभा ने 2 अगस्त को सिगरेट और अन्‍य तम्‍बाकू उत्‍पाद-राजस्‍थान संशोधन, विधेयक 2019 पारित किया. इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में हुक्‍काबार खोलने और इसके संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है. विधेयक के अनुसार, राज्‍य में हुक्‍काबार खोलने और संचालित करने वाले को एक से तीन साल के कारावास के साथ 50 हज़ार से एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा.