सुशील चंद्रा ने भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने 15 अप्रैल को भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी. उनकी नियुक्ति 13 अप्रैल से प्रभावी होगी. चंद्रा ने मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है.
सुशील चंद्रा 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रह चुके है. चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति से पहले वह (Central Board of Direct Taxes – CBDT) के अध्यक्ष के पद पर थे. सुशील चंद्रा 65 वर्ष की उम्र यानी 14 मई 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने रहेंगे.
भारत निर्वाचन आयोग (ECI): एक दृष्टि
- भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए किया गया था.
- देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया. लेकिन भारत निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करने वाला संविधान का अनुच्छेद 324 उन गिने-चुने प्रावधानों में से है जिन्हें पूरे दो महीने पहले 26 नवम्बर 1949 को लागू कर दिया गया था.
- भारत निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत ही भारत के गणतंत्र बनने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हो गया था.
- भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि का चुनाव संचालित करता है. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसील एवं जिला परिषद् के चुनाव सम्बंधित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है.
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है. मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है. अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं.
चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है. मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं.