कृष्णा-गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्डों के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित किया गया

केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (GRMB) के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया है. यह अधिसूचना आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत जारी किया गया है. जल शक्ति मंत्रालय ने 16 जुलाई को यह जानकारी दी.

इस अधिसूचना में गोदावरी और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को इन दोनों नदियों पर सूचीबद्ध परियोजनाओं के क्रियान्वयन, नियमन, संचालन और रखरखाव के लिए शक्तियां दी गयी हैं. केंद्र सरकार ने 2 जून 2014 को गोदावरी और कृष्णा नदियों पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन, नियमन, रखरखाव और संचालन के लिए दो नदी बोर्ड का गठन किया था.

अधिसूचना का महत्व

इस अधिसूचना से दोनों राज्यों के बीच क्षेत्र में जल प्रबंधन को लेकर होने वाले टकराव के घटने की उम्मीद है. दो बोर्डों के अधिकार क्षेत्र अधिसूचित करने का फैसला नदी बोर्ड को APRA (आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम) 2014 में दी गई जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने में सक्षम बनाएगा तथा दोनों राज्यों के बीच जल संसधान के विषयों का समाधान करेगा.