भुगतान प्रणालियों पर नजर रखने के लिए नए भुगतान नियामक बोर्ड का गठन

  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छह सदस्यीय नए भुगतान नियामक बोर्ड (Payments Regulatory Board-PRB) को अधिसूचित किया है. इस आशय से संबंधित अधिसूचना 21 मई 2025 को जारी की गई थी.
  • यह बोर्ड, भुगतान-निपटान प्रणाली नियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) की जगह लेगा.
  • भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) भारत में भुगतान प्रणाली पर सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था होगी. यह भारत में भुगतान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करेगा.
  • आरबीआई गवर्नर भुगतान नियामक बोर्ड के अध्यक्ष होंगे. आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इसके प्रभारी सदस्य होंगे. केंद्रीय बोर्ड की ओर से नामित एक आरबीआई अधिकारी और केंद्र सरकार के नामित तीन व्यक्ति इसके अन्य सदस्य होंगे.
  • PRB में निर्णय बहुमत से लिया जाएगा. हर सदस्य के पास एक वोट होगा. बराबर मतों की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत डालेंगे.
  • पांच सदस्यीय BPSS की कमान भी आरबीआई गवर्नर के पास होती थी. इसमें कोई सरकारी नामित व्यक्ति नहीं होता था.

भुगतान प्रणाली में शामिल हैं:

  1. कागज़ आधारित: चेक, ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक आदि.
  2. इलेक्ट्रॉनिक आधारित: इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफ़टी), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम (आईएमपीएस), यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) आदि.
  3. प्रीपेड सिस्टम: ई वॉलेट, आदि.
  4. एटीएम, बिक्री केन्द्र टर्मिनल, कार्ड (डेबिट, क्रेडिट) आदि.