भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने छह सदस्यीय नए भुगतान नियामक बोर्ड (Payments Regulatory Board-PRB) को अधिसूचित किया है. इस आशय से संबंधित अधिसूचना 21 मई 2025 को जारी की गई थी.
यह बोर्ड, भुगतान-निपटान प्रणाली नियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) की जगह लेगा.
भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) भारत में भुगतान प्रणाली पर सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था होगी. यह भारत में भुगतान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करेगा.
आरबीआई गवर्नर भुगतान नियामक बोर्ड के अध्यक्ष होंगे. आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इसके प्रभारी सदस्य होंगे. केंद्रीय बोर्ड की ओर से नामित एक आरबीआई अधिकारी और केंद्र सरकार के नामित तीन व्यक्ति इसके अन्य सदस्य होंगे.
PRB में निर्णय बहुमत से लिया जाएगा. हर सदस्य के पास एक वोट होगा. बराबर मतों की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत डालेंगे.
पांच सदस्यीय BPSS की कमान भी आरबीआई गवर्नर के पास होती थी. इसमें कोई सरकारी नामित व्यक्ति नहीं होता था.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2025-05-25 15:57:222025-05-28 18:48:26भुगतान प्रणालियों पर नजर रखने के लिए नए भुगतान नियामक बोर्ड का गठन