असम में राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर की अं‍तिम सूची जारी की गई

असम में 31 अगस्त को राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर (NRC) की अं‍तिम सूची जारी की गई. इस सूची में 3.11 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं. 19.06 लाख लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं किये गये हैं. इनमें वे लोग भी हैं, जिन्‍होंने नाम सूची में शामिल करने के लिए अपने दावे प्रस्‍तुत नहीं किये थे. सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्‍त तक NRC की अंतिम सूची जारी करने की अंतिम समय सीमा तय की थी.

असम की राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर (NRC) की सूची: एक दृष्टि

  • असम में राष्‍ट्रीय नागरिक रजिस्‍टर (NRC) को अपडेट करने का मकसद असम के वैध निवासियों की पहचान करना है और अवैध प्रवासियों को बाहर निकालना है.
  • असम के लोगों के लिए NRC का बड़ा महत्व है क्योंकि राज्य में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लेने और उन्हें वापस भेजने के लिए छह साल तक (1979-1985) आंदोलन चला था.
  • असम में पहली बार 1951 में NRC की सूची तैयार की गयी थी उस वक्‍त राज्‍य में 80 लाख लोग रह रहे थे.
  • राज्‍य में वैध और प्रामाणिक नागरिकों की पहचान के लिए NRC को संशोधित करने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2013 में शुरू हुई थी. इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किया गया.
  • NRC को असम समझौते के अनुसार निर्धारित 24 मार्च 1971 की कट-ऑफ तिथि के अनुसार तैयार किया गया है. इसकी अपडेशन प्रक्रिया नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत की गई.
  • NRC आवेदन फॉर्म ग्रहण करने की प्रक्रिया मई 2015 से शुरू हुई थी और 31 अगस्त 2019 तक जारी रही.
  • अपडेट के बाद पहला NRC मसौदा 31 दिसम्‍बर, 2017 को जारी किया गया था जिसमें 3 करोड़ 29 लाख लोगों में से 1 करोड़ 9 लाख लोगों के नाम थे.
  • 30 जुलाई, 2018 को दूसरा मसौदा जारी किया गया जिसमें 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार 6 सौ 77 नागरिकों के नाम शामिल थे जबकि लगभग 40 लाख 7 हजार लोगों के नाम सूची में नहीं थे.

NRC सूची में शामिल नहीं किये गये लोगों के लिए विकल्प

  • सरकार ने NRC की अंतिम सूची से बाहर रह गये लोगों को विदेशियों के लिए स्‍थापित ट्राइब्‍यूनलों (अधिकरण) में अपील और उच्‍चतर न्‍यायालयों में आवेदन करने का अवसर दिया है.
  • पहले अपील करने की समायावधि 60 दिन की थी लेकिन लोगों की सुविधा के लिए इस अवधि को बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है. जब तक अपील की अवधि है तब तक किसी भी व्‍यक्ति को विदेशी नहीं माना जायेगा.
  • राज्‍य सरकार ने उन लोगों को निशुल्‍क कानूनी सहायता उपलब्‍ध कराने के आवश्‍यक प्रबंध किए हैं जिनके नाम NRC में नहीं हैं.