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राज कुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए

राज कुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) नियुक्त किया गया है. वह इससे पहले कानून एवं न्याय मंत्रालय के पूर्व सचिव थे.

मुख्य सूचना आयुक्त (CIC): मुख्य बिन्दु

मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख होते हैं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) के तहत स्थापित एक शीर्ष वैधानिक निकाय है. केंद्रीय सूचना आयोग देश में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है.

नियुक्ति प्रक्रिया

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है. इस समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं.

कार्यकाल और पदमुक्ति

मुख्य सूचना आयुक्त तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं. वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं. उन्हें राष्ट्रपति द्वारा कुछ निश्चित आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जैसे कि दिवालिया होना या मानसिक/शारीरिक अक्षमता.

मुख्य कार्य

ऐसे व्यक्तियों की शिकायतों की जाँच और उनका निपटारा करना जो किसी लोक सूचना अधिकारी (PIO) से सूचना प्राप्त नहीं कर पाए हैं.

यदि लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के सूचना देने से मना किया है, गलत सूचना दी है या समय सीमा का पालन नहीं किया है, तो CIC उन पर जुर्माना (Penalty) लगा सकता है.

बिमल जुल्का ने 10वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली

बिमल जुल्का ने 6 मार्च को केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) में 10वें मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner- CIC) के रूप में शपथ ली. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह उन्हें पद की शपथ दिलाई. सुधीर भार्गव के 11 जनवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद आयोग के प्रमुख का पद रिक्त था.

बिमल जुल्का मध्यप्रदेश कैडर के 1979 बैच के सेवानिवृत आईएएस अधिकारी हैं. वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव पद पर तैनात रहे हैं. बिमल जुल्का 10वें CIC हैं.

केन्द्रीय सूचना आयोग: एक दृष्टि

  • भारत सरकार ने देश के नागरिकों को सरकारी क्रियाकलापों की जानकारी देने और उस जानकारी का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिये 2005 में केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन किया था.
  • केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार (Right To Information- RTI) अधिनयम, 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था. वजाहत हबीबुल्लाह देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए थे.
  • केन्द्रीय सूचना आयोग में CIC समेत सूचना आयुक्तों के 11 स्वीकृत पद हैं. अभी छह सूचना आयुक्त हैं. जुल्का के CIC के रूप में नियुक्त होने के बाद पांच और सूचना आयुक्तों के पद रिक्त हैं.
  • यदि कोई आवेदक किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं है या उसे सूचनाएं नहीं दी गईं हैं तो अब वह सीधे CIC में ऑनलाइन द्वितीय अपील या शिकायत कर सकता है.
  • केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य सूचना अधिकार अधिनियम की धाराओं, 18, 19, 20 और 25 में उल्लिखित हैं.
  • केन्द्रीय सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र में सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण आते हैं.
  • RTI अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि नागरिक किस प्रकार की सूचना सरकार से मांग सकेंगे और किस प्रकार सरकार जवाबदेह होगी.