राज कुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए

राज कुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) नियुक्त किया गया है. वह इससे पहले कानून एवं न्याय मंत्रालय के पूर्व सचिव थे.

मुख्य सूचना आयुक्त (CIC): मुख्य बिन्दु

मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख होते हैं, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) के तहत स्थापित एक शीर्ष वैधानिक निकाय है. केंद्रीय सूचना आयोग देश में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है.

नियुक्ति प्रक्रिया

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है. इस समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं.

कार्यकाल और पदमुक्ति

मुख्य सूचना आयुक्त तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं. वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं. उन्हें राष्ट्रपति द्वारा कुछ निश्चित आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जैसे कि दिवालिया होना या मानसिक/शारीरिक अक्षमता.

मुख्य कार्य

ऐसे व्यक्तियों की शिकायतों की जाँच और उनका निपटारा करना जो किसी लोक सूचना अधिकारी (PIO) से सूचना प्राप्त नहीं कर पाए हैं.

यदि लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के सूचना देने से मना किया है, गलत सूचना दी है या समय सीमा का पालन नहीं किया है, तो CIC उन पर जुर्माना (Penalty) लगा सकता है.