हरियाणा और गोआ में नए राज्यपाल और लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 14 जुलाई को हरियाणा और गोआ में नए राज्यपालों और लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति की है.
- गोआ: पूर्व नागरिक विमानन मंत्री पुष्पपति अशोक गणपति राजू को गोआ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. वह गोआ के 20वें राज्यपाल होंगे और पीएस श्रीधरन पिल्लई का स्थान लेंगे. पुसापति अशोक गजपति राजू आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेता हैं.
- हरियाणा: प्रो आशिम कुमार घोष हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है. वह हरियाणा के 19वें राज्यपाल होंगे और बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लेंगे. प्रोफेसर घोष 1999 से 2002 तक पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे.
- लद्दाख: कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है. 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गठन के बाद से वे तीसरे उप-राज्यपाल होंगे. वह ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी.डी. मिश्रा का स्थान लेंगे. कविंद्र गुप्ता जम्मू-कश्मीर से भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं और महबूबा मुफ्ती सरकार में उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं.
संविधान में राज्यपाल (Governor) का प्रावधान
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है. राज्यपाल राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख होता है.
- राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है.
- भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए. कोई लाभ के पद पर आसीन ना हो. संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो.
- राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है. राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकते हैं.
- राज्यपाल का वर्तमान वेतन 3.5 लाख रुपये प्रति माह है और यह संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है. वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है.
- यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय किये गये फार्मूले के अनुसार राज्यों के बीच बांटा जाता है.