पाँच उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुवाहाटी, पटना और झारखंड उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति चार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया है.
  • नए नियुक्ति और स्थानांतरित किए जाने वाले न्यायाधीशों के नामों की सिफ़ारिश सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 26 मई 2025 को की थी. कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) करते हैं.
  • कॉलेजियम की सिफ़ारिश को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई थी.

पाँच उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश

  1. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति संजीव सचेदवा को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. इससे पहले वे इस न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे.
  2. पटना उच्च न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया है.
  3. कर्नाटक उच्च न्यायालय: दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विभु बाखरू को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
  4. गुवाहाटी उच्च न्यायालय: पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का उच्च न्यायालय है.
  5. झारखंड उच्च न्यायालय: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. वे न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव का स्थान लेंगे, जिनका त्रिपुरा उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया गया है.

चार उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों का स्थानांतरण

  1. राजस्थान उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति केआर श्रीराम को मद्रास उच्च न्यायालय से राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है.
  2. तेलंगाना उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय से तेलंगाना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है.
  3. त्रिपुरा उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय से त्रिपुरा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है.
  4. मद्रास उच्च न्यायालय: न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति : मुख्य तथ्य

  • संविधान के अनुच्छेद 214 से 237 तक में राज्य की न्यापालिका का उल्लेख है. संविधान का अनुच्छेद 214 यह बतलाता है कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा.
  • संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं.
  • अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बंधित है. राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है.
  • राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम (मुख्‍य न्‍यायाधीश के नेतृत्‍व में बनी वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति) के साथ परामर्श करता है.
  • सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है जहाँ उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ स्थित है.
  • कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नाम भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है.

कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System of Supreme Court): एक दृष्टि

  • देश की न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है.
  • 1990 में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के बाद कॉलेजियम प्रणाली बनाई गई थी.
  • कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश के नेतृत्‍व में बनी चार वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति, न्यायाधीशों के नियुक्ति का फैसला करती है.
  • सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है.
  • हाईकोर्ट के कौन से न्यायाधीश पदोन्‍नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है.
  • कॉलेजियम प्रणाली का उल्‍लेखन न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधन में.