GST परिषद की 37वीं बैठक पणजी में आयोजित की गयी

वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद की 37वीं बैठक वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन की अध्‍यक्षता में गोआ के पणजी में 20 सितम्बर को आयोजित की गयी. इस बैठक में लिए गए निर्णयों के मुताबिक नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी.

37वीं बैठक में लिए गये निर्णय के मुख्य बिंदु

  • GST परिषद ने बैठक में जूलरी, वाहन और होटल इंडस्ट्री को राहत देने का फैसला किया. कैफीन वाले पेय पदार्थों तथा रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे एवं वैगन पर GST को बढ़ाया गया है.
  • इस बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार 2 करोड़ से कम टर्न ओवर वाली कंपनियों को वार्षिक GST रिटर्न भरना जरूरी नहीं होगा.
  • 1,000 से 7500 रुपये तक के होटल कमरों पर GST की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है. वहीं, 7,500 रुपये से अधिक के होटल कमरों पर 28 प्रतिशत की जगह पर 18 प्रतिशत का GST लगेगा. एक हजार रुपये से कम के होटल कमरों पर कोई GST नहीं है.
  • 28 प्रतिशत के GST के दायरे में आने वाले 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल वाहनों पर उपकर को घटाकर एक प्रतिशत और ऐसे डीजल वाहनों पर सेस की दर को घटाकर तीन प्रतिशत किया है.