संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित किया

संसद ने 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है.

  • राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा द्वारा हाल ही में पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक (Promotion and Regulation of Online Gaming Bill) 2025 को 22 अगस्त को मंजूरी दे दी. राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया है.
  • सरकार का मानना ​​है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी लत, वित्तीय नुकसान और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे गंभीर परिणामों को ऐसी गतिविधियों की रोकथाम करके रोका जा सकता है.
  • कानून का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है. ऐसे खेलों का विज्ञापन करने पर ₹50 लाख या दो साल तक की कैद हो सकती है.
  • यह कदम भारत के 3.8 अरब डॉलर के गेमिंग उद्योग को प्रभावित करेगा, जिसने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया है.

राष्ट्रपति की अनुशंसा पर सदन में प्रस्तुत

  • यह विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुशंसा पर सदन में प्रस्तुत किया गया था.
  • अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयकों से संबंधित है. इसके तहत, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना धन से संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है.