कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई की भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की.
न्यायमूर्ति गवई 14 मई को सीजेआई का पदभार संभालेंगे. वह मौजूदा सीजेआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे.
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका नाम 16 अप्रैल को सीजेआई खन्ना द्वारा केंद्र सरकार को सिफारिश के रूप में भेजा गया था.
जस्टिस गवई का कार्यकाल छह महीने का होगा और वह 23 दिसंबर को 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होंगे.
जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे. उनसे पहले 2007 में जस्टिस केजी बालाकृष्णन भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे.
सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया
संविधान के अनुच्छेद 124 भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करता है.
केंद्रीय विधि मंत्रालय ने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के अनुशंसा से सीजेआई की नियुक्ति की अधिसूचना जारी करता है. केंद्रीय विधि मंत्रालय वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुशंसित नाम को प्रधानमंत्री के पास भेजता है.
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2025-04-30 22:27:132025-04-30 22:27:13बीआर गवई सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए