आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार और राजेन्‍द्र आर्लेकर ने केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली

  • बिहार में नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 2 जनवरी 2025 को राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में पद की शपथ ली.
  • पटना के राजभवन में आयोजित एक समारोह में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई.
  • आरिफ मोहम्मद खान ने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया है जिन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.
  • बिहार के पूर्व राज्‍यपाल राजेन्‍द्र विश्‍वनाथ आर्लेकर ने 2 जनवरी को केरल के 23वें राज्‍यपाल के रूप में शपथ ली.
  • आर्लेकर ने तिरुवनंतपुरम में राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल के रूप में शपथ ली. केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन जामदार ने आर्लेकर को शपथ दिलाई.
  • आर्लेकर ने आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया है जिन्हें बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.

संविधान में राज्यपाल का प्रावधान

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है. राज्यपाल राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख होता है.
  • राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है.
  • भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए. कोई लाभ के पद पर आसीन ना हो. संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो.
  • राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है. राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकते हैं.
  • राज्यपाल का वर्तमान वेतन 3.5 लाख रुपये प्रति माह है और यह संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है. वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है.
  • यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय किये गये फार्मूले के अनुसार राज्यों के बीच बांटा जाता है.
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