भारत के लोकपाल (Lokpal of India) ने प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को ‘लोकपाल दिवस’ (Lokpal Day) के रूप में मनाने की घोषणा की है.
यह दिन भारत के लोकपाल की स्थापना का प्रतीक है. पहला लोकपाल दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा.
लोकपाल: एक दृष्टि
लोकपाल एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 3 के तहत की गई थी.
यह अधिनियम लोक-सेवकों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है.
श्री न्यायमूर्ति एएम खानविलकर को भारत के लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में 10 मार्च 2024 को पद की शपथ दिलाई गई थी.
इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे. मार्च 2024 से इस संस्था में अध्यक्ष और छह सदस्य शामिल हैं.
लोकपाल के लिए योग्यता और शर्तें
लोकपाल के तौर पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवार को सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए या देश के किसी उच्च न्यायालय का वर्तमान और पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए.
ग़ैर-न्यायिक सदस्य होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए भ्रष्टाचार रोधी, प्रशासन, सतर्कता, क़ानून एंव प्रबंधन संबंधित क्षेत्र का 25 सालों का अनुभव होना चाहिए.
कोई निर्वाचित प्रतिनिधि या कोई कारोबारी या पंचायत व नगर निगम के सदस्य की नियुक्ति नहीं हो सकती.
उम्मीदवार किसी ट्रस्ट या लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए.
लोकपाल नियुक्ति की चयन कमिटी में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित जज, नेता विपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और एक जूरिस्ट होता है.
लोकपाल का कार्यकाल और वेतन
लोकपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा और वेतन भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा.
https://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.png00Team EduDosehttps://www.edudose.com/wp-content/uploads/2014/05/Logo.pngTeam EduDose2025-01-05 20:59:182025-01-06 21:02:1216 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जायेगा