9 राज्यों में नए राज्यपाल और पुडुचेरी में नए एलजी की नियुक्ति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 जुलाई 2024 को 9 राज्यों में नए राज्यपाल और पुडुचेरी के नए एलजी को नियुक्ति किया. राष्ट्रपति ने पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में बनवारीलाल पुरोहित का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है.

नवनियुक्त राज्यपाल और राज्य: एक दृष्टि

  1. जिष्णु देव वर्मा – तेलंगाना
  2. ओम प्रकाश माथुर – सिक्किम
  3. संतोष कुमार गंगवार – झारखंड
  4. रामेन डेका – छत्तीसगढ़
  5. सी एच विजयशंकर – मेघालय
  6. हरिभाऊ किसनराव बागड़े – राजस्थान
  7. सी.पी. राधाकृष्णन – महाराष्ट्र (वह पहले तेलंगाना के अतिरिक्त प्रभार के साथ झारखंड के राज्यपाल थे)
  8. गुलाब चंद कटारिया – पंजाब के राज्यपाल और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गया है (वह पहले असम के राज्यपाल थे)
  9. लक्ष्मण प्रसाद आचार्य – असम के राज्यपाल और मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार (वह पहले सिक्किम के राज्यपाल थे)
  10. के. कैलाशनाथन – पुडुचेरी के उपराज्यपाल

संविधान में राज्यपाल का प्रावधान

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है. राज्यपाल राज्य कार्यकारिणी का प्रमुख होता है.
  • राज्यपालों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है.
  • भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए. कोई लाभ के पद पर आसीन ना हो. संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो.
  • राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है. राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पद से हटा सकते हैं.
  • राज्यपाल का वर्तमान वेतन 3.5 लाख रुपये प्रति माह है और यह संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है. वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है.
  • यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा तय किये गये फार्मूले के अनुसार राज्यों के बीच बांटा जाता है.
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