सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू किया गया
सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 को 22 जून से लागू कर दिया गया. इसकी आधिकारिक अधिसूचना हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने जारी की थी. इस अधिनियम में प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है.
मुख्य बिन्दु
- सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक, 2024 संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे 12 फरवरी को मंजूरी दी थी.
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), बैंकिंग भर्ती परीक्षा निकायों और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है.
- इस अधिनियम में धोखाधड़ी रोकने के लिए न्यूनतम तीन से पांच साल की कैद का प्रावधान रखा गया है. साथ ही धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम एक करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा.