Tag Archive for: Tax

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक: अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा

वस्‍तु और सेवा कर (GST) परिषद की 56वीं बैठक 3-4 सितम्बर को नई दिल्ली में हुई. बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की.

इस बैठक में देश के अगली पीढ़ी के वस्‍तु और सेवा कर सुधारों की घोषणा की गई. इनमें जीएसटी दरों में सुधार करते हुए उन्हें युक्तिसंगत बनाने को स्वीकृति दी गई. नई दरें 22 सितम्बर से लागू होंगी.

जीएसटी में मुख्य सुधार

  • जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की चार-स्तरीय संरचना (स्लैब) से सरल बनाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय संरचना में बदल दिया है.
  • नई दरों के लागू होने से 48 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त वित्तीय भार पड़ेगा, इसे केंद्र और राज्य सरकारें वहन करेंगी.
  • व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी सहित व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है.
  • 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य तथा कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली तीन जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है. अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत किया गया है.
  • एसी, 32 इंच से बड़े टीवी, डिशवाशिंग मशीन, छोटी कारें और मोटरसाइकिल जैसी वस्तुओं पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है.
  • साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, साइकिल और रसोई के बर्तन जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुएँ अब 5 प्रतिशत के स्लैब में आ गई हैं.
  • यूएचटी दूध, पनीर, चपाती और पराठा जैसी मूलभूत खाद्य वस्तुओं को पूरी तरह से करमुक्त कर दिया गया है.
  • सभी कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है. कृषि क्षेत्र के लिए ट्रैक्टर, उर्वरक और अमोनिया पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है.

जीएसटी क्या है?

  • जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. यह एक अप्रत्यक्ष कर (इंडायरेक्ट टैक्स) है. जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर पूरे देश में एक समान टैक्स लगाया जाता है.
  • जीएसटी लागू होने से पहले वस्तुओं और सेवाओं पर केंद्र और राज्यों द्वारा अलग-अलग प्रकार के कई टैक्स लगाये जाते थे.
  • 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद से ये सभी टैक्स ख़त्म हो गये और इनकी जगह पूरे देश में सिर्फ एक टैक्स ‘जीएसटी’ लगने लगा.

GST परिषद की 37वीं बैठक पणजी में आयोजित की गयी

वस्तु और सेवा कर (GST) परिषद की 37वीं बैठक वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन की अध्‍यक्षता में गोआ के पणजी में 20 सितम्बर को आयोजित की गयी. इस बैठक में लिए गए निर्णयों के मुताबिक नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी.

37वीं बैठक में लिए गये निर्णय के मुख्य बिंदु

  • GST परिषद ने बैठक में जूलरी, वाहन और होटल इंडस्ट्री को राहत देने का फैसला किया. कैफीन वाले पेय पदार्थों तथा रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे एवं वैगन पर GST को बढ़ाया गया है.
  • इस बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार 2 करोड़ से कम टर्न ओवर वाली कंपनियों को वार्षिक GST रिटर्न भरना जरूरी नहीं होगा.
  • 1,000 से 7500 रुपये तक के होटल कमरों पर GST की दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है. वहीं, 7,500 रुपये से अधिक के होटल कमरों पर 28 प्रतिशत की जगह पर 18 प्रतिशत का GST लगेगा. एक हजार रुपये से कम के होटल कमरों पर कोई GST नहीं है.
  • 28 प्रतिशत के GST के दायरे में आने वाले 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल वाहनों पर उपकर को घटाकर एक प्रतिशत और ऐसे डीजल वाहनों पर सेस की दर को घटाकर तीन प्रतिशत किया है.


सरकार ने आर्थिक वृद्धि दर को गति देने के लिये कई घोषणाएं की

सरकार ने आर्थिक वृद्धि दर को गति देने के लिये 20 सितम्बर को कई घोषणाएं की. इन घोषणाओं के तहत वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने निगमित कर (कॉरपोरेट टैक्‍स) दरों को घटाने का प्रस्‍ताव किया है.

वित्‍तमंत्री की घोषणाओं के मुख्य बिंदु

  • अब घरेलू कंपनियों को 22 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा. सरचार्ज के साथ टैक्स की प्रभावी दर 25.17 फीसदी होगी. पहले यह दर 35 प्रतिशत थी. नयी दर इस वित्त वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी होगी. दर कम करने तथा अन्य घोषणाओं से राजस्व में सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है.
  • वित्‍त वर्ष 2019-20 से आयकर अधिनियम में नये प्रावधान जोड़े गए हैं. जिनके तहत छूट या प्रोत्‍साहन का लाभ न लेने वाली स्‍वदेशी कम्‍पनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर (इनकम टैक्‍स) देने का विकल्‍प अपना सकती है.
  • 1 अक्‍तूबर 2019 या उसके बाद बनने वाली और 31 मार्च 2023 तक उत्‍पादन शुरू करने वाली कंपनियों को केवल 15 प्रतिशत की दर से आयकर देना होगा.