प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ‘प्रधानमंत्री-किसान पेंशन योजना’ नाम से किसानों के लिए एक अलग पेंशन योजना को मंजूरी दी. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से यथाशीघ्र इस पेंशन योजना को लागू करने को कहा है.
प्रधानमंत्री-किसान पेंशन योजना: एक दृष्टि
किसान पेंशन योजना के तहत पहले तीन साल में पांच करोड़ लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में लाया जायेगा. इससे सरकारी खजाने पर 10,774.5 करोड़ सालाना बोझ पड़ेगा.
इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के किसानों का पंजीकरण किया जायेगा. इस योजना के तहत लाभार्थी की योजना से जुड़ने के समय औसत उम्र 29 साल है तो उसे औसत 100 रुपए महीने का योगदान देना होगा.
अगर लाभार्थी की उम्र 29 से कम है तो उसे योगदान 100 रुपए महीने से कुछ कम, वहीं 29 से अधिक उम्र होने पर उन्हें 100 रुपए महीने से कुछ ज्यादा योगदान देना होगा. इस योजना के तहत केंद्र सरकार पेंशन कोष में किसान के अंशदान के बाराबर ही अपनी तरफ से योगदान करेगी.
योजना को चुनने वाले किसानों को 60 साल की आयु पूरा होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगा. इस कोष का प्रबंधन LIC करेगी.