निर्यातकों के लिए एक नई ऋण आश्वासन योजना को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यातकों के लिए एक नई ऋण आश्वासन योजना (Credit Guarantee Scheme for Exporters – CGSE) को मंजूरी दी है.

यह योजना निर्यातकों, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), को वित्तीय सहायता और तरलता (liquidity) प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.

CGSE योजना के मुख्य बिंदु

  • यह योजना भारतीय निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है.
  • इस योजना का उद्देश्य भारत को 1 ट्रिलियन (एक लाख करोड़) डॉलर के निर्यात लक्ष्य का समर्थन करना और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है. यह पहल ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण को भी मजबूत करेगी.
  • यह योजना सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करती है.
  • इसका उद्देश्य पात्र निर्यातकों (MSMEs सहित) को अतिरिक्त ऋण सुविधा के रूप में ₹20,000 करोड़ तक की सहायता प्रदान करना है.
  • इस योजना के तहत, निर्यातकों को बिना किसी संपार्श्विक (यानी, बिना किसी गारंटी या सुरक्षा) के ऋण तक पहुँचने में मदद मिलेगी.